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Bihar News: हर्ष फायरिंग मामले में दोषी भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा आज, विधानसभा सदस्यता पर भी पड़ सकता है असर

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Alam Ki Khabar: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला सुना सकती है। फैसले का असर उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी पड़ सकता है।

पटना/आलम की खबर:बिहार की राजनीति के लिए शनिवार का दिन अहम माना जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला सुना सकती है। अदालत के इस फैसले का असर केवल एक आपराधिक मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उन्हें इससे पहले अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहरा चुकी है। हालांकि, सजा की अवधि तय करने से पहले अदालत ने प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। अब रिपोर्ट मिलने के बाद सजा पर अंतिम फैसला सुनाया जाना है।

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित नववर्ष समारोह से जुड़ा है। आरोप है कि समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना।

मामले में विधायक की पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। जबकि राजू कुमार सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें दोषी ठहराया गया।

सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विधायक के खिलाफ बिहार में एक अन्य हत्या का मामला लंबित है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर हैं। अभियोजन पक्ष ने इसी आधार पर अदालत से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को पहले किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है और अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया।

राजू कुमार सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। यदि अदालत उन्हें दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाती है, तो प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति अदालत के आदेश और उसके बाद लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल के दिनों में भाजपा के एक विधायक के इस्तीफे के बाद विधानसभा में पार्टी की संख्या पहले ही प्रभावित हुई है। ऐसे में यदि इस मामले में सदस्यता प्रभावित होती है तो इसका असर सदन के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल सभी की निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अदालत का आदेश आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राजू कुमार सिंह को कितनी सजा मिलेगी और उसके बाद उनकी विधायकी को लेकर क्या कानूनी स्थिति बनेगी।

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क्या सदस्यता पर पड़ेगा असर?

यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में अंतिम स्थिति अदालत के आदेश और उसके बाद अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही स्पष्ट होगी।

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